बैंक से कर्ज सीजीएमएसई आज के दौर में अपना बिजनेस शुरू करने का सपना हर कोई देखता है लेकिन पैसे की कमी उसे पूरा नहीं होने देती है, अगर आप बिजनेस शुरू करने की तलाश में हैं तो यह मौका आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है ।
Loan Process सिंडीकेट बैंक
अगर आप अपना होटल या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंडीकेट बैंक (Syndicate Bank ) लोन उपलब्ध करवा सकता है । बैंक से कर्ज सिंडीकेट बैंक (Syndicate Bank Bank Loan Apply ) आपको अपना सपना साकार करने का मौका दे रही है और खास तौर पर होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार के लिए कर्ज भी उपलब्ध करवा रही है
आपको बैंक लोन इस स्कीम के तहत मिलेगा
बैंक की स्कीम के तहत ₹10 करोड़ों रुपए तक का कर्ज़ मिल सकता है , इसके लिए आपको 11.25 फ़ीसदी से लेकर 12.75 फ़ीसदी तक का ब्याज देना पड़ सकता है । यह कर्ज आपको 7 साल की अवधि के लिए मिल सकता , इसके लिए औपचारिकताएं भी बेहद साधारण है ।

लोन देने का कारण क्या है ?
इस योजना के माध्यम से सीजीएमएसई MSME कारोबार को बढ़ावा देने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है , इससे रेस्टोरेंट्स, लॉज, फास्ट फूड सेंटर, ढाबा, हाईवे इन, पिज़्ज़ा सेंटर, मेस , केटरिंग इत्यादि की स्थापना करने में मदद मिलेगी । इसके अंतर्गत मौजूद इकाइयों में सुधार करने के लिए भी योजना के द्वारा कर्ज मिल सकता है । इस पूंजी से मौजूदा इकाइयों के लिए फर्नीचर, मशीनरी, कल पुर्जे,वाहन आदि के समान खरीदे जा सकते है ।
लोन लेने के लिए अप्लाई? कौन कर सकता है
इस योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में आने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मंझले वर्ग के कारोबारी आते हैं जिन्होंने उपकरणों पर ₹5 करोड़ से कम का निवेश किया है । इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, संभावित, साझेदारी या लिमिटेड कंपनी या ट्रस्ट या फिर कोई भी सोसाइटी कर्ज ले सकता है । व्यक्ति के पास नगर निगम या स्थानीय निकाय से मिला हुआ वैद्य लाइसेंस होना अनिवार्य है ।
कितना होगा उधारी ।किस तरह से मिलेगी कर्ज
इस योजना के अंतर्गत टर्म लोन(सबधी कर्ज ) और ओवरड्राफ्ट के रूप में कर्ज दिया जाएगा साथ ही इस योजना का सबसे बड़ा बात यह है कि इसके अंतर्गत छोटे कारोबारियों को भी 10 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जा सकता है इस हिसाब से छोटे कारोबारियों के सामने बड़ा बनने का भी एक सुनहरा सा मौका है ।
गिरवी क्या रखना होगा योजना का लाभ लेने के लिए
- – 1 करोड़ रुपए तक के सभी कर्ज़ सीजीएमएसई ( गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज ) योजना के दायरे में आते हैं, जिसके तहत कर्ज़ लेने के लिए कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती ।
- – अगर 1 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया जाए तो उस पर कारोबार से संबंधित इमारत और जमीन प्रमुख रूप से गिरवी रखने होते है ।