नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी को अपने इस आर्टिकल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास आय के स्रोत इतनी ज्यादा नहीं है कि वह अपना घर बार अच्छे से चला सके और उनके पास अच्छी रोजगार भी नहीं है जिससे वह अपने परिवार का गुजारा कर सके और ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा देश के सभी वर्ग के नागरिकों के लिए आर्थिक सहयोग देने के रूप से बहुत से ऐसे योजनाओं को संचालित करती है जिससे कि सभी नागरिकों का लाभ पहुंच सके और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके इसी प्रकार से मध्यप्रदेश के सरकार के द्वारा राज्य के सभी नागरिकों की आर्थिक सहायता और आजीविका संबंधित देखरेख के लिए एक नई योजना को आरंभ किया गया है इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा सभी अभिभावक को आर्थिक सहायता दिया जाएगा जिनके पास माध्यम से अभिभावक किया है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा और आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें जिससे आप भी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ उठाने में सक्षम हो सके जिसे आप यह जान सकते हैं इस योजना के लाभ क्या है आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से लगेंगे इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है आवेदन के लिए पत्रता क्या चाहिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है आदि सभी जानकारी आप सभी को हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से देने जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को आरंभ किया गया है इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से उन सभी कमजोर और गरीब वर्ग के नागरिक अभिभावकों को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत जिनकी केवल एक संतान वह भी बेटी है जिसका विवाह हो गया है और ऐसे में परिवार के पास कोई भी आय का साधन नहीं है इसके अलावा अभिभावक की आयु 7 वर्ष से अधिक हो चुकी है ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा उन सभी अभिभावकों को प्रति माह ₹600 की सहायता के रूप में दिया जाएगा इस सहायता का लाभ लोगों को ही दिया जाएगा जिनके कोई पुत्र नहीं है या उनका पुत्र जीवित नहीं है।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2023 Key Highlights
योजना का नाम | Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | गरीब वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान |
पेंशन राशि | 600 रुपए प्रतिमाह |
राज्य | मध्य प्रदेश |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
उद्देश्य MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana का
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो मुख्य मंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को आरंभ किया गया है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अभिभावक अभिभावक जिनकी आर्थिक सहायता दिया जाएगा जिनके पास केवल एक ही संतान है वह भी पुत्री है और उसका विवाह हो चुका हो ऐसे कन्याओं के अभिभावकों सरकार के द्वारा हर महीने पेंशन के रूप में ₹600 दिए जाएंगे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और इस स्थिति में आर्थिक सहायता भिगो के बैंक खाते में सरकार के द्वारा दिया जाएगा जिससे कि अपने दैनिक जीवन का उपयोग होने वाले चीजों को खरीद सके और उनके किसी भी दूसरे पर निर्भर रहना ना पड़े।
लाभ मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के
- इस योजना के माध्यम से अभिभावक अपना जीवन सुचारु रुप से व्यतीत कर सकते हैं और वह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे।
- Kanya Abhibhavak Pension Yojana का लाभ राज्य के गरीब दंपति को मिलेगा।
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्ग माता-पिता को जीने की नई राह मिलेगी।
- इस योजना के अंतर्गत दंपति को सरकार के द्वारा प्रति महीना आर्थिक सहायता के रूप में ₹600 दिए जाएंगे।
- वृद्धावस्था में अभिभावकों को इस योजना के अंतर्गत आर्थिक समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा।
- यह पेंशन दासी उन अभिभावकों के सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत सभी अभिभावक जिनके पास मात्र एक पुत्री है और उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है तो वह आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत सभी अभिभावक जिनके पास मात्र एक पुत्री है और उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है तो वह आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
- मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ की गई इस योजना को बुजुर्ग माता-पिता के लिए ही आरंभ किया गया क्योंकि उनको उस उम्र में कोई भी कमा कर खिलाने वाला नहीं रहता है।
पात्रता Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए
- आवेदनकर्ता की बेटी का विवाह होना आवश्यक है अगर बेटी की शादी नहीं हुई है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- यदि एक पुत्री के अलावा कोई पुत्र भी है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को केवल एक बालिका का अभिभावक होना चाहिए।
- यदि अभिभावक आयकर दाता है तो इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- यदि अभिभावक आयकर दाता है तो इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
आवश्यक दस्तावेज मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए
- यदि महिला है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- दोनों दंपतियों का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
आवेदन की प्रक्रिया Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2023
- सबसे पहले आपके मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए मध्य प्रदेश की राज्य लोक सेवा अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।

- अब आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर एमपी ई डिस्टिक पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने एक नया पेट खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर भी विभाग सामाजिक न्याय विभाग का चयन करना है।

- इसके बाद आपको भी भाग के द्वारा संचालित की जाने वाली सभी योजनाओं में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म फुल कर आ जाएगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपसे मांग लाई जो भी आवश्यक दस्तावेज उन सभी को अपलोड करना होगा।
- संपर्क विवरण दर्ज करने के बाद आपको Submit का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आप आसानी से सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने में सक्षम हो सकते हैं।